दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा*

*दुष्कर्मी को दस वर्ष की सजा* 
     सारस एक्सप्रेस | भंडारा.
 नाबालिग पर अत्याचार करने वाले अपराधी को जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने मंगलवार 27 जून को दस वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। अपराधी का नाम साकोली के सिविल वार्ड निवासी सौरभ अजय राऊत (22) बताया जा रहा है। पीड़ित लड़की अपने मौसी के घर शिक्षा ले रही थी। 5 जून 2020 को वह दवा दुकान में दवा खरीदी करने गई थी। लेकिन दुकान बंद होने से वह वापस लौट रही थी। वापस लौटते समय उसे रास्ते में सौरभ अजय राऊत (22) ने रोका। जबदस्ती करते हुए सड़क किनारे मौजूद झाड़ियों में ले जाकर लड़की पर अत्याचार किया। इस में सभी पक्ष सुनकर अपराधी को घटना को किसी के पास जिक्र करने पर जान से मारने की धमकी दी।
पीड़िता ने घटना की जानकारी अपने परिजनों को दी। इसे लेकर परिजनों ने साकोली पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने सौरभ राऊत पर धारा 376 (3), 323, 504, 506 बाल यौन अत्याचार प्रतिबंध कानून के उपधारा 4, 8 के तहत संरक्षण अधिनियम 2012 अनुसार मामला दर्ज किया। इस मामले की जांच सहायक पुलिस निरीक्षक नीलम बाबार ने शुरू की। आरोपी सौरभ राऊत को गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में न्यायालय में अपराधपत्र दाखिल किया गया। जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायालय के सत्र न्यायाधीश पी. बी. तिजारे ने मामले दोषी करार देते हुए दस वर्ष सश्रम कारावास व जुर्माने की सजा सुनाई।