बाल लैंगिक अत्याचार प्रकरण के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा गांेदिया जिला सत्र न्यायाधीश तथा विशेष सत्र न्यायाधीश एन.बी.लवटे ने बुधवार 25 अक्टूबर को सुनाया है। आरोपी का नाम सड़क अर्जुनी तहसील के 21 वर्षीय लोकेश खोटोले बताया गया है।
इस संदर्भ मंंे जानकारी दी गई कि डुग्गीपार पुलिस थानांतर्गत सड़क अर्जुनी तहसील में 24 जुलाई 2022 को दोपहर 4.30 बजे के दौरान 6 वर्षीय बालिका अपने सहेलियांे के साथ हनुमान मंदिर परिसर में खेल रही थी। इसी दौरान आरोपी खोटोले ने उसे बहला-फुसलाकर गांव परिसर में स्थित तालाब परिसर में ले गया और उस पर अत्याचार किया। जब बालिका रोने लगी तो रोने की आवाज सुनकर परिसर में रहने वाली महिलाआंे ने घटना स्थल पर जाकर देखा तब उन्हें आरोपी उसके साथ कृत्य करते हुए दिखाई दिया। इस घटना की जानकारी महिलाआंे ने बालिका के माता-पिता तथा ग्राम के प्रतिष्ठित व्यक्तियांे को दी। जिसके बाद पीडित बालिका के मां ने उपरोक्त आरोपी के खिलाफ डुग्गीपार पुलिस थाने मंे शिकायत की जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ धारा 376 (अ)(ब) भादंवि की धारा बाल लैंगिक अत्याचार संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उपरोक्त मामला तत्कालीन जांच अधिकारी सहायक पुलिस निरीक्षक प्रमोद बांबोडे व उपविभागीय पुलिस अधिकारी विजय बिसेन के माध्यम से आरोपी के खिलाफ जिला सत्र न्यायालय में मामला प्रस्तुत किया। इस मामले को आरोपी के खिलाफ दोष सिद्ध करने के लिए सरकार पक्ष की ओर से जिला सरकारी अधिवक्ता महेश एस. चांदेवानी ने पक्ष रखा और प्रकरण के सभी 12 गवाहदारो को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर बयान दर्ज कराया। सबुत व दस्तावेजो के आधार पर जिला विशेष सत्र न्यायाधीश एन.बी.लवटे ने आरोपी को दोषी करार देते हुए बाल लैंगिक अत्याचार से संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत आरोपी लोकेश खोटोले को आजीवन कारावास की सजा देने का फैसला सुनाया है। इसके अलावा जिला विधि सेवा प्राधिकरण को निर्देश दिए गए की पीड़ित बालिका को सानुग्रह अनुदान का लाभ दिया जाए। इस प्रकरण को दोष सिद्ध करने के लिए अतिरिक्त सरकारी अधिवक्ता कृष्णा डी.पारधी ने मदद कर पैरवी की तथा जिला पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक सिंगनजुडे के नेतृत्व में पैरवी कर्मचारी सुनिल मेश्राम ने न्यायालय को अथक सहयोग किया।
Social Plugin